27/12/2021
जिला में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कफ्र्यू लागू
- इंडोर कार्यक्रम में 200 तथा खुले में 300 से अधिक नागरिक नहीं होंगे जमा
: जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए सरकार व जिला प्रशासन सजग है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत राज्य सरकार के निर्देश पर जारी की गई हिदायतों की सभी को पालना करनी होगी तथी हम कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाब होंगे। प्रदेश के सभी जिलों में नाइट कफ्र्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू कर दिया गया है। यह नियम 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
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