16/07/2026
#गुना - सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति रील, वीडियो एवं फोटोग्राफी पर प्रतिबंध
कलेक्टर श्री किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए आदेश
जिले में ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालय, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर बिना पूर्व अनुमति शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी किए जाने की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत स्थित ऐतिहासिक इमारतों, धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों एवं पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन द्वारा बिना सक्षम अनुमति के शूटिंग, वीडियो, रील एवं फोटोग्राफी करना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन को इन स्थलों पर शूटिंग अथवा वीडियोग्राफी करनी हो तो उसे संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही अनुमति की प्रति सहित लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को कम से कम तीन दिवस पूर्व उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर श्री कन्याल ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक सुरक्षा, शांति व्यवस्था तथा संरक्षित स्थलों की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है। हालांकि शासकीय कार्यक्रमों, कानून-व्यवस्था संबंधी गतिविधियों, पत्रकारिता, पर्यटन एवं शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए सामान्य फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिन स्थानों पर विभागीय अनुमति आवश्यक होगी, वहां संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश 16 जुलाई 2026 से 15 सितंबर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
CM Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav Jansampark Madhya Pradesh Gwalior Commissioner SP Guna MP Home Department of Madhya Pradesh